
बलिया: बलिया जिले में पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अभियान के तहत विभिन्न मस्जिदों में तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर उतारने का अभियान चलाया। जिले के अलग-अलग थानों में कुल 17 नामजद मुकदमे दर्ज किए गए। कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय और प्रदेश सरकार के ध्वनि प्रदूषण संबंधी निर्देशों की अवहेलना के मामलों में की गई।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि मस्जिदों के संरक्षकों और मौलवियों को बार-बार चेतावनी देने के बावजूद तेज आवाज में लाउडस्पीकर चलाने की शिकायतें मिलीं। इस पर सभी मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 223(ए), 293 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
कई थानों में हुई कार्रवाई:
- बांसडीह रोड थाना: गोठहुली मस्जिद के मौलवी मोहम्मद शाहजहां के खिलाफ दो बड़े लाउडस्पीकर के तेज आवाज में प्रसारण के लिए मुकदमा दर्ज।
- भीमपुरा थाना: शोधनपुर मस्जिद के संरक्षक मोहम्मद सलीम अंसारी के खिलाफ तीन लाउडस्पीकर की शिकायत पर कानूनी कार्रवाई।
- कोतवाली थाना: जमुआ मस्जिद के संरक्षक हैदर अली और उमरगंज मस्जिद के संरक्षक गुलाम अरशद के खिलाफ मुकदमे दर्ज।
इसके अलावा नगरा, पकड़ी और रेवती थानों में भी मस्जिदों के संरक्षकों और मौलवियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने सभी संबंधितों को नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।